
Written by
Dilip Singh Gour Bureau
रतलाम। त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया को लेकर सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। अब WhatsApp, Facebook, Twitter सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने, समुदायों के बीच तनाव पैदा करने या लोक-शांति भंग करने वाली पोस्ट डालना ही नहीं, उसे आगे Forward करना भी भारी पड़ सकता है।
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी बुजेंद्र रावत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश 24 सितंबर से 23 अक्टूबर 2026 तक पूरे रतलाम जिले की राजस्व सीमा में लागू किया है।

– एक पोस्ट और सीधे कार्रवाई!
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी घटना से संबंधित झूठी, उत्तेजक या जानबूझकर तनाव पैदा करने वाली सूचना, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो के प्रसार पर कार्रवाई की जा सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहे विवादित कंटेंट को बिना सोचे-समझे आगे बढ़ाना भी परेशानी का कारण बन सकता है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। यानी त्योहारों के दौरान सोशल मीडिया पर एक क्लिक करने से पहले सावधान रहें—गलत पोस्ट या Forward आपको कानूनी कार्रवाई के घेरे में ला सकता है।
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