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– बिना अनुमति रैली-प्रदर्शन पर रोक, DJ और लाउडस्पीकर के लिए भी अनुमति जरूरी
सैलाना (रतलाम)। सैलाना अनुभाग में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) सुनील जायसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश 25 अगस्त 2026 से प्रभावी होकर 25 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा।
आदेश के तहत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ रैली, जुलूस और सभा आयोजित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों और सरकारी परिसरों में बिना अनुमति भीड़ जुटाने, धरना-प्रदर्शन अथवा ज्ञापन देने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
इन गतिविधियों पर रहेगी रोक
बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन नहीं: न्यायालय, शासकीय कार्यालय, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना पूर्व अनुमति भीड़ एकत्र कर धरना, प्रदर्शन या ज्ञापन देने पर कार्रवाई की जाएगी।
24 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति: किसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस एवं सभा के लिए आयोजन से कम से कम 24 घंटे पूर्व SDM कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
DJ पर भी सख्ती: सक्षम अनुमति के बिना DJ एवं लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी। वहीं रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध: बंदूक, पिस्तौल, रिवॉल्वर, तलवार, चाकू, बल्लम सहित अन्य घातक हथियार अथवा विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों को इससे छूट रहेगी।
चक्काजाम और रास्ता रोकना भी प्रतिबंधित: सार्वजनिक सड़क, हाईवे अथवा अन्य मार्गों पर भीड़ एकत्र कर यातायात बाधित करने या लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
SDM कार्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, आयोजक या संगठन के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों एवं आयोजकों से अपील की है कि वे किसी भी आयोजन से पूर्व आवश्यक अनुमति प्राप्त करें और निर्धारित नियमों का पालन कर क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।











